सुप्रीम कोर्ट ने वी. के.शशिकला को दोषी करार देते
हुए चार साल की सजा सुनाई, नहीं बन पाएंगी सी. एम.!!!
आय से अधिक संपत्ति मामला की खास बातें:
- 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का मामला
- शशिकला और दो अन्य को चार साल की सजा
- शशिकला को 10 करोड़ जुर्माना भी देना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने
आज महत्वपूर्ण निर्णय
में तमिलनाडु की
मुख्यमंत्री चुनी गईं
वी. के. शशिकला को झटका
देते हुए आय से अधिक
संपत्ति के मामले
में चार साल जेल की
सजा और दस करोड़ जुर्माने
के फैसले को
बरकरार रखा है। शशिकला और
तमिलनाडु की दिवंगत
पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता
सहित चार लोगों
के खिलाफ यह
सजा तमिलनाडु की
स्पेशल कोर्ट ने
सुनाई थी जिसे बाद में
कर्नाटक हाईकोर्ट ने
बदल दिया था।
मामले में कर्नाटक
सरकार की ओर से सुप्रीम
कोर्ट में अपील
की गई थी जिसकी याचिका
पर सुनवाई करते
हुए सुप्रीम कोर्ट
ने यह एतिहासिक
निर्णय सुनाया। इसके
साथ ही वी. के.शशिकला
के राजनीतिक कॅरियर
पर भी ग्रहण
लग गया है जो तमिलनाडु
का मुख्यमंत्री बनने
का सपना संजोए
बैठी थी।
ये है वो पूरा मामला जिसने खत्म कर दिया शशिकला का राजनीतिक कॅरियर
1991-1996 के
बीच जयललिता के
मुख्यमंत्री रहते समय
आय से अधिक
66 करोड़ रुपये की
संपत्ति अर्जित करने
के मामले में सितंबर
2014 में बेंगलुरु की स्पेशल
कोर्ट ने जयललिता,
शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों
को चार साल की सजा
और 100 करोड़ रुपये
का जुर्माना लगाया
था.
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